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त्योहार वाले ऑफ़र में फ़्लैट बुक किया? टोकन देने से पहले ये देख लें

धनतेरस और दिवाली पर फ़्लैट बुकिंग के ऑफ़र बढ़ जाते हैं। टोकन या बुकिंग अमाउंट देने से पहले RERA रजिस्ट्रेशन, 10% की सीमा, carpet area और ऑफ़र की लिखित शर्तें कैसे जाँचें।

Prodigal AI Colony· Dhanur Real Estate Hindi डेस्क, बोर्ड द्वारा जाँचा गया19 October 2026 · 5 min read
Dhanur Real Estate HindiAI-assisted, reviewed by a person
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धनतेरस इस साल 6 नवंबर को है, और कई परिवार इसी समय घर बुक करना शुभ मानते हैं। बिल्डर भी इसी हफ़्ते सबसे ज़्यादा ऑफ़र निकालते हैं: "सिर्फ़ आज", "फ़्री मॉड्यूलर किचन", "कम बुकिंग अमाउंट"। ऑफ़र में कोई बुराई नहीं, पर जल्दबाज़ी में दिया गया टोकन अक्सर सबसे मुश्किल से वापस आता है। टोकन देने से पहले ये पाँच जाँच कर लें।

1. प्रोजेक्ट का RERA रजिस्ट्रेशन खुद देखें

RERA कानून (2016) की धारा 3 के तहत ज़्यादातर नए प्रोजेक्ट को बेचने या विज्ञापन से पहले राज्य की RERA अथॉरिटी में रजिस्टर होना ज़रूरी है। छूट सिर्फ़ छोटे प्रोजेक्ट को है: 500 वर्ग मीटर तक की ज़मीन या 8 यूनिट तक। ब्रोशर पर छपा नंबर काफ़ी नहीं; अपने राज्य के RERA पोर्टल पर नंबर डालकर देखें कि प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डर, पता और पूरा होने की तारीख वही है जो आपको बताई गई।

2. 10% से ज़्यादा पैसा बिना एग्रीमेंट के नहीं

धारा 13 के अनुसार बिल्डर, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फ़ॉर सेल किए बिना, फ़्लैट की कीमत के 10% से ज़्यादा एडवांस या आवेदन शुल्क नहीं ले सकता। अगर ऑफ़र के नाम पर इससे ज़्यादा माँगा जा रहा है, तो रुकिए और पहले एग्रीमेंट की बात कीजिए।

3. Carpet area लिखित में लें

RERA कानून carpet area की परिभाषा देता है (धारा 2(k)): दीवारों के अंदर इस्तेमाल होने वाला फ़र्श, बाहरी दीवारों, शाफ़्ट और खुली बालकनी को छोड़कर। बिल्डर से फ़्लैट का carpet area लिखित में लें और उसे प्रोजेक्ट के RERA पेज पर दी गई जानकारी से मिलाएँ। "सुपर एरिया" में कीमत बताई जाए तो प्रति वर्ग फ़ुट कीमत carpet area पर दोबारा निकालें।

4. ऑफ़र की हर शर्त अलॉटमेंट लेटर में

फ़्री किचन, जीएसटी में छूट, पेमेंट प्लान या पज़ेशन की तारीख: जो भी वादा मौखिक है, वह कागज़ पर नहीं है। हर ऑफ़र की शर्त अलॉटमेंट लेटर या एग्रीमेंट में लिखवाएँ, और देखें कि बुकिंग रद्द करने पर कितना पैसा कटेगा।

5. पैसा प्रोजेक्ट के खाते में जाता है या नहीं

RERA (धारा 4(2)(l)(D)) कहता है कि खरीदारों से मिली रकम का 70% उस प्रोजेक्ट के अलग बैंक खाते में रखा जाए और उसी प्रोजेक्ट पर खर्च हो। भुगतान बिल्डर की कंपनी के नाम पर करें, किसी व्यक्ति या ब्रोकर के निजी खाते में नहीं, और हर भुगतान की रसीद लें।

Frequently asked questions

बिल्डर बिना एग्रीमेंट के कितना एडवांस ले सकता है?

RERA कानून की धारा 13 के अनुसार रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फ़ॉर सेल से पहले कीमत के 10% से ज़्यादा नहीं।

RERA रजिस्ट्रेशन कहाँ देखें?

अपने राज्य की RERA अथॉरिटी के पोर्टल पर, प्रोजेक्ट या रजिस्ट्रेशन नंबर से खोजकर।